राजस्थान सेवा नियम 244(1) संशोधित 50(1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति बाबत

कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र / आवेदन दिनांक:

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प्रमाणित किया जाता है कि उपरांकित विवरण सत्य है एवं स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति आवेदन को मेरे द्वारा निरस्त नहीं कराया जाएगा।

नोट: सर्वप्रथम यह पृष्ठ ऑनलाइन भरें तथा आवश्यकता हो तो प्रिंट कर हस्ताक्षर कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।